UP Nandini Krishak Yojana: हर राज्य की सरकार अपने प्रदेश के किसानों के हित में निरंतर कार्य कर रही है। किसान की आय में बढ़ोतरी करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। पशुपालक किसान के लिए भी सरकार योजनाएं तैयार कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य के पशुपालक किसानों को ध्यान में रखते हुए नई योजना की शुरुआत की है। राज्य की इस नई योजना का नाम नंदिनी कृषक समृद्धि योजना है। नंद बाबा मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को प्रारंभ किया है।

UP Nandini Krishak Yojana Details in Hindi
योजना का नाम | नंदनी कृषक योजना |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
शुरुआत | 2023 |
उद्देश्य | दुधारू पशुओं कीसंख्या बढ़ाना |
आधिकारिक वेबसाइट | http://upagriculture.com/ |
UP Nandini Krishak Yojana की मदद से प्रदेश में ज्यादा दूध देने वाली गौवंश में सुधार किया जाएगा। इससे पशुओं के दूध उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी। योगी सरकार अलग-अलग चरणों में इस योजना पर काम करेगी। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के माध्यम से किसानों को उच्च क्वालिटी के दुधारू गायों को खरीदने पर सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही उनके संरक्षण व भरण पोषण का ध्यान भी राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। आइए आपको उत्तर प्रदेश नंदिनी कृषक समृद्धि योजना से संबंधित लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया समेत अन्य जरूरी जानकारी के बारे में बताते हैं।
उत्तर प्रदेश नंदिनी कृषक समृद्धि योजना क्या है?
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा साल 2023 में नंदिनी कृषक समृद्धि योजना को प्रारंभ किया गया। इस योजना को नंदिनी कृषक बीमा योजना के नाम से भी जाना जाता है। राज्य में श्वेत क्रांति लाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को प्रारंभ करने का ऐलान किया है। इस साल के मध्य में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह के द्वारा नंदिनी कृषक बीमा योजना को शुरू करने की घोषणा की गई थी।
उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन के मामले में देश का नंबर वन राज्य है, लेकिन प्रदेश में प्रति पशु दूध उत्पादन क्षमता काफी कम है। राज्य में ज्यादा दूध देने वाले दुधारू पशुओं की जनसंख्या दिनोदिन घटती जा रही है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने नंदिनी कृषक समृद्धि योजना को शुरू करने का फैसला लिया है। योजना की मदद से उन्नत नस्ल की गायों की अधिक से अधिक यूनिट को स्थापित किया जाएगा। यूनिट में साहिवाल, गिर, थारपारकर एवं गंगातीरी जैसी नस्ल की गायों को शामिल किया जाएगा।
राज्य सरकार ने प्रति यूनिट 62 लाख 50 हजार रुपए खर्च करने का आकलन किया है। एक यूनिट में 25 दुधारू गायों को शामिल किया गया है। योजना की मदद से लाभार्थी को कुल खर्च पर 50% का अनुदान भी दिया जाएगा। यानी लाभार्थी को 31 लाख 25 हजार रुपए अधिकतम राशि दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश नंदिनी कृषक योजना का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई नंदिनी कृषक योजना का उद्देश्य राज्य में देसी नस्ल की गायों को बढ़ावा देना है। इससे राज्य में दुग्ध उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। साथ ही किसानों की आय को भी बढ़ाया जा सकेगा। राज्य सरकार ने श्वेत क्रांति का जो सपना देखा है, वह नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की मदद से साकार हो सकेगा।
UP Nandini Krishak Yojana तीन चरणों में होगी पूरी
तीन अलग-अलग चरणों में राज्य सरकार इस योजना को पूरा करेगी। पहले चरण में इकाई के निर्माण पर परियोजना लागत का 25% अनुदान दिया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में 25 दुधारू गायों की खरीदारी होगी और 3 वर्ष के बीमा और यातायात पर परियोजना लागत पर 12.5% का अनुदान भी दिया जाएगा। योजना के तहत तीसरे चरण में परियोजना लागत की शेष 12.5% राशि का अनुदान दिया जाएगा।
नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के लिए पात्रता
- सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासी किसानों को ही नंदिनी कृषक समृद्धि योजना का लाभ दिया जाएगा।
- जिन किसानों के पास स्वयं की भूमि या लीज पर ली गयी भूमि है वही योजना के लिए आवेदन करने के माने जाएंगे।
- नंदिनी कृषक समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास पशुपालन में कम से कम 3 सालों का अनुभव होना अनिवार्य है।
- गौवंशों की ईयर टेगिंग होना अनिवार्य है।
- यूनिट की स्थापना करवाने के लिए लाभार्थी के पास 0.5 एकड़ भूमि होना अनिवार्य है।
- लाभार्थी के पास 1.5 एकड़ भूमि हरित चारा के लिए होना चाहिए, जिससे कि वह गायों को चारा खिला सके।
- आवेदक के पास खुद की जमीन होनी चाहिए या फिर 7 वर्षों के लिए जमीन लीज पर ली गई हो।
- उन किसानों को नंदिनी कृषक समृद्धि योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, जो कामधेनु, मिनी कामधेनु व माइक्रो कामधेनु योजना का लाभ उठा चुके हैं।
UP Nandini Krishak Yojana- आवेदन हेतु दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक खाता नंबर
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- स्वयं की जमीन होने पर जमीन संबंधित दस्तावेज
- यदि जमीन लीज पर ली गई है तो उससे संबंधित दस्तावेज आदि
नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के लिए आवेदन कैसे करें
जो भी पशुपालकव किसान उत्तर प्रदेश की इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वह ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक कृषि वेबसाइट पर जाकर किसान आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। वहीं कृषि विभाग में जाकर भी किसान आवेदन पत्र को हासिल कर सकते हैं। सभी दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ लगाकर इसे कृषि विभाग में ही जमा कर दें। अगर आवेदनों की संख्या ज्यादा होती है, तो मुख्य विकास अधिकारी के अध्यक्षता वाली समिति द्वारा ई लॉटरी के द्वारा लाभार्थी का चयन किया जाएगा।
Official Website: Click Here
UP Nandini Krishak Yojana FAQ-
नंदिनी कृषक समृद्धि योजना किस राज्य के द्वारा संचालित की जाती है?
उत्तरप्रदेश सरकार के द्वारा नंदिनी कृषक समृद्धि योजना को संचालित किया जाता है।
नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई?
उत्तरप्रदेश सरकार के द्वारा साल 2023 में नंदिनी कृषक समृद्धि योजना को प्रारंभ किया गया था।
नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत लाभार्थी का चयन कैसे होगा?
आवेदन करने के बाद लाभार्थी की पात्रता सम्बंधित जांच होगी, इसके बाद ई लॉटरी के द्वारा लाभार्थी का चयन किया जाएगा।
नंदिनी कृषक समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए खुद की जमीन होनी चाहिए?
हाँ! इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानव पशुपालक के पास खुद की जमीन या 7 वर्ष के लिए लीज पर ली गयी जमीन होना अनिवार्य है।