आजकल उत्तर प्रदेश का राशन कार्ड खबरों में बना हुआ है, अब राशन कार्ड पाने के लिए आपको नए नियमों के तहत आवेदन करना होगा । अब राशन कार्ड आपकी आर्थिक स्थिति के आधार पर बनेगा। और सरकार के जो भी लाभ हैं वह आपको आपकी आर्थिक स्थिति के आधार पर बने राशन कार्ड से ही मिलेगा। जो लोग भी राशन कार्ड के लिए अयोग्य हैं उनके राशन कार्ड पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। अपात्र कार्ड धारियों को अपना राशन कार्ड सरेंडर करना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आदेश जारी करते हुए यह कहा है कि अपात्र लोग राशन का फायदा उठा रहे हैं जबकि गरीब परिवार इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है इसीलिए राशन कार्ड की नई पात्रता जारी की जाएगी और राशन केवल जरूरतमंदों तक ही पहुंचाया जाएगा।
सरकारी आदेश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में जो परिवार सलाना 2 लाख से कम की कमाई, और शहरी क्षेत्र में जो परिवार सलाना 3 लाख से कम कर रहे हैं उन्हें ही नए राशन कार्ड के लिए पात्र माना जाएगा और इस योजना के दायरे में रखा जाएगा।
सरकार ने यह बात बिल्कुल साफ कर दी है जी अपात्र लोग तुरंत अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें नहीं तो सरकार सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी। अगर उन्होंने दिए गए समय के अनुसार अपना राशन कार्ड सरेंडर नहीं किया तो उन्हें जुर्माना राशि भी देनीपड़ सकती है। अभी तक की कार्यवाही में यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि करीब-करीब 8 लाख अपात्र/ अयोग्य कार्ड धारियों का कार्ड निरस्त किया जा चुका है।
Table of Contents
राशन कार्ड की पात्रता के लिए नए नियम और दिशा निर्देश
जैसा कि हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड की पात्रता को लेकर बदलाव किए जा रहे हैं इस संबंध में जरूरी दिशानिर्देश भी जारी हो चुके हैं, नीचे लिखे नियमों को आप ध्यान से पढ़िए अगर आप इस सूची के दायरे में आते हैं तो आपको अपने राशन कार्ड को सरेंडर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आप इस सूची के दायरे से बाहर है तो जरूर ही आपको अपना राशन कार्ड सेरेंडर करना होगा।
नए नियमों के तहत राशन कार्ड पाने वालों के लिए नियम
- कार्ड धारी के पास उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश का ही होना चाहिए।
- परिवार की मुखिया के रूप में महिला का नाम होना आवश्यक है, महिला की उम्र 18 वर्ष अधिक होनी चाहिए। तथा परिवार की प्रति माह 15000 से भी कम होनी चाहिए।
- अगर परिवार में कोई महिला मौजूद नहीं है , तो मुखिया के रूप में परिवार का सबसे अधिक उम्र वाला अर्थात 60 वर्ष के ऊपर का पुरुष ही परिवार का संचालन कर रहा हो । यहां भी परिवार की आय 15000 से कम होनी चाहिए।
- इस राशन कार्ड के लिए वही परिवार पात्र होंगे जो उत्तराखंड राज्य बनने से पहले झुग्गी झोपड़ियों में निवास करते थे।
- ऐसा परिवार जिसकी सिंचित भूमि के नाम पर केवल 2 हेक्टेयर तक की ही भूमि हो। 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि भी मान्य होगी। इसका मतलब यह है कि परिवार के पास कुल भूमि के नाम पर 4 हेक्टेयर से भी कम की संचित भूमि होनी चाहिए तभी वह राशन कार्ड का पात्र माना जाएगा।
यह परिवार करेगा राशन कार्ड का सरेंडर
नियमों के बारे में जानकारी हासिल करके सभी अपात्र कार्ड धारियों को एक फॉर्म भरना होगा , क्या है अपात्र लोगो के लिए नियम आइए आपको बताते हैं
- चार पहिया वाहनों के मालिक जिसमें ट्रैक्टर भी आता है, वे अपना कार्ड सरेंडर करेंगे।
- शहर भैया ग्रामीण क्षेत्र परिवार के पास 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक का पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- नए नियमों के अनुसार सभी सरकारी कर्मचारियों को अपना अपना राशन कार्ड सेरेंडर करने होंगे।।
- जो लोग टैक्स के दायरे में आते हैं वह राशन कार्ड पाने के दायरे से बाहर जाएंगे।
- घर में ac हो या पक्का मकान अगर जनरेटर क्षमता 5 किलोवाट से ज्यादा रखने की है तो आप भी राशन कार्ड के लिए अपात्र हैं
- अगर परिवार का कोई व्यवसाय है जिसका क्षेत्र 80 वर्ग मीटर का है तो ऐसे परिवार राशन कार्ड पाने के लिए अयोग्य हैं।
- बंदूक है और हथियारों के लाइसेंस रखने वाले लोग भी राशन कार्ड के लिए योग्य माने जाएंगे।
- शहरी क्षेत्र में जो परिवार प्रति वर्ष तीन लाख से ज्यादा की आय रखते है वे अपात्र घोषित किए जाएंगे।
राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए प्रक्रिया निम्न है
आइए जानते हैं कि राशन कार्ड सेरेंडर करने के लिए आपको कौन-कौन से प्रोसेस से गुजरना है।
- जो भी कार्ड धारी है उन्हें अपना राशन कार्ड सेरेंडर करना है तो इसके लिए एक आवेदन पत्र लिखने की आवश्यकता होगी।
- यह आवेदन पत्र फूड इंस्पेक्टर के नाम लिखा जाएगा।
- इस पत्र में राशन कार्ड का नंबर अंकित होगा
- यह आवेदन पत्र अपने क्षेत्र के तहसील में जमा होगा।
- इसके बाद तहसील के अधिकारी अपने स्तर से जांच करेंगे और राशन कार्ड कैंसिलेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे।
- जांच के बाद कार्यालय के अधिकारी आपके आवेदन पत्र की भी जांच करेंगे ।
- इन सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद आपका राशन कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा।
यह एक ऑफलाइन प्रक्रिया है।
राशन कार्ड कैंसिलेशन के लिए ऑनलाइन भी आवेदन दिए जा सकते हैं
राशन कार्ड कैंसिलेशन की प्रक्रिया को और ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्थाएं भी की गई है। दिशा निर्देश के बाद जो कार्ड धारी अपने को अपात्र पाते हैं वह यूपी e-district पोर्टल पर अपनी एक यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होगा ।
आईए हम आपको ऑनलाइन राशन कार्ड कैंसिलेशन की प्रक्रिया भी समझाते हैं
- सबसे पहले जो भी कार्ड धारी हैं उन्हें e-district पोर्टल पर यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने के बाद लॉगिन पर जाना होगा।
- इसके बाद एक नए पेज पर विभागीय एकीकरण सेवाएं और एसएसडीजी निस्तारित आवेदन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अगले स्टेप में विभागीय एकीकरण सेवाओं हेतु आवेदन वाले विकल्प का बटन दबाना है।
- यह नया पेज खुल जाएगा आवेदक राशन कार्ड के लिए सरेंडर ऑप्शन पर जाएगा।
- कहां आवेदन फॉर्म मिलेगा जिसे भरकर वह अपना राशन कार्ड निरस्त करवा सकता है।